नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने 20 साल का कठोर कारावास और जुर्माना लगाया है. इस मामले में 24 गवाहों की गवाही हुई. जानकारी के मुताबिक जब नाबालिग ने आरोपी से बात बंद कर दिया तो वह उसकी मां को कॉल करने लगा.

मंडी: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा ना करने के सूरत में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. नाबालिग के साथ दुष्कर्म का यह मामला बीते साल का है.

6 जुलाई 2022 का मामला: जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 6 जुलाई 2022 को पीड़िता की माता ने नाबालिग (15 वर्ष) के साथ आकर महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि पीड़िता की दोस्ती जनवरी 2022 को आरोपी से हुई. मार्च 2022 को आरोपी ने पीड़िता को मिलने मंडी बुलाया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता ने डर के कारण आरोपी से बात करना बंद कर दिया तो आरोपी ने पीड़िता की मां को कॉल करना शुरू कर दिया.

24 गवाहों की गवाही: नाबालिग की मां ने जब अपनी बेटी से इस बारे में पूछा तो उसने सारी बात बताई. बाद में यह भी सामने आया की पीड़िता 4 महीने से ज्यादा गर्भवती थी. पीड़िता के उक्त बयान पर महिला पुलिस थाने में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी ने मामले के चालान को अदालत में दायर किया था. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाहों के ब्यान कलमबद्ध कराए थे.

कठोर कारावास के साथ जुर्माना: उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह ने की. अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई. अदालत ने सुनाई गई सभी सजा साथ -साथ चलने के आदेश भी दिए गए.

By Ajay Thakur

Ajay Thakur, a visionary journalist and the driving force behind a groundbreaking news website that is redefining the way we consume and engage with news.